देवास जिले में स्‍टेंडिंग कमेटी की बैठक और पत्रकार वार्ता कलेक्टर श्री शुक्‍ला की अध्यक्षता में संपन्न निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सम्‍पन्‍न कराया जायेगा चुनाव – कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला

निष्‍पक्ष और शांति पूर्ण तरीके से कराया जायेगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव – एसपी डॉ. सिंह

देवास जिले में दो चरणों में संपन्न कराया जाएगा चुनाव

देवास, टोंकखुर्द और सोनकच्‍छ में 28 जनवरी तथा बागली, कन्‍नौद तथा खातेगांव विकासखण्‍ड में 16 फरवरी को कराया जायेगा चुनाव

जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 23 फरवरी तक प्रभावशील रहेगी आदर्श आचरण संहिता

मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा/जुलूस/रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा

अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड-19 गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा

अभ्यर्थी ऑनलाईन और ऑफलाईन दोनों तरीके से कर सकते हैं आवेदन, अवकाश के दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं लिये जायेंगे

जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 8 लाख 1 हजार 694 मतदाता है, जिनमें से 4 लाख 14 हजार 556 पुरुष मतदाता, 3 लाख 87 हजार 123 महिला मतदाता तथा 15 अन्य मतदाता

    देवास 06 दिसम्‍बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन के संबंध में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने निर्वाचन के सम्‍बंध में विस्‍तार से जानकारी दी। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान आदर्श आचरण संहिता, अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता, शासकीय विभागों एवं उनके कर्मियों के लिए आदर्श आचरण संहिता, त्रि-स्तरीय पंचायतो के पदाधिकारियों एवं उनके कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र की प्रस्तुति और सवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन की जानकारी दी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्‍टर श्री महेन्‍द्र सिंह कवचे, नगर निगम आयुक्‍त श्री विशाल सिंह चौहान, डिप्‍टी कलेक्‍टर श्रीमती प्रियंका मिमरोट, सभी एसडीएम, सभी जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्‍य अधिकारीगण उपस्थित थे। जिला स्तरीय स्टेडिंग समिति की बैठक के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने कलेक्‍टर कार्यालय सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्‍होंने बताया कि जिले में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर चुनाव सम्‍पन्‍न कराया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन और आफलाईन दोनो तरीके से आवेदन कर सकते है। निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने 23 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। पंचायत निर्वाचन गैर दलीय आधार पर संपादित हो रहे हैं, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होंगे।निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के लिए सभा/रैली/जुलूस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा/जुलूस/रैली इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड-19 गाईडलाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मतदान दल के सदस्यों को सास्‍क, फेस शील्‍ड, ग्‍लब्‍ज, सैनिटाइजर दिया जाएगा। मतदाताओं के मतदान केंद्र पर प्रवेश से पूर्व हाथ धोने के लिए साबुन पानी तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था होगी एवं मतदान के दौरान प्रयोग के लिए ग्‍लब्‍ज प्रदान किए जाएंगे। कोविड-19 संक्रमित मतदाता मतदान के अंतिम घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की निगरानी में मतदान कर सकेंगे। कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 प्रेस वार्ता में बताया गया कि जिले में मार्च 2022 तक कार्यकाल पूर्ण करने वाले पदों को सम्मिलित करते हुए वर्तमान में जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य के 18, जनपद पंचायत सदस्य के 138, सरपंच के 496, पंच के 8005 पद निर्वाचन कराया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार देवास जिले में दो चरणों में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। पहले चरण में देवास, टोंकखुर्द और सोनकच्‍छ में तथा दुसरे चरण में बागली, कन्‍नौद तथा खातेगांव विकासखण्‍ड में चुनाव सम्‍पन्‍न कराया जायेगा। पहले चरण में 8 जिला पंचायत सदस्य, 65 जनपद पंचायत सदस्य, 221 सरपंच, 3684 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया जाएगा। दूसरे चरण में 10 जिला पंचायत सदस्य, 73 जनपद पंचायत सदस्य, 275 सरपंच पद, तथा 4388 पंच पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा।
प्रेस वार्ता में बताया गया कि पहले चरण के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्‍त करना 13 दिसम्‍बर से प्रारम्‍भ होगा। नाम निर्देशन पत्र सुबह 10.30 से 3 बजे तक प्राप्‍त कर सकते है। अवकाश के दिनों में नाम निर्देशन पत्र नहीं लिये जायेंगे। नाम निर्देशन प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 20 दिसम्‍बर, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्‍बर, अभ्‍यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 दिसम्‍बर, निर्वाचन लडने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्‍बर, मतदान (यदि आवश्‍यक हो) 28 जनवरी को किया जायेगा। दूसरे चरण के लिए निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्‍त करना 30 दिसम्‍बर से प्रारम्‍भ होगा। नाम निर्देशन प्राप्‍त करने की अंतिम तिथि 06 जनवरी, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 07 जनवरी, अभ्‍यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, निर्वाचन लडने वाले अभ्‍यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जनवरी, मतदान (यदि आवश्‍यक हो) 16 फरवरी को किया जायेगा।
जिले की ग्राम पंचायतों में कुल 8 लाख 1 हजार 694 मतदाता है, जिनमें से 4 लाख 14 हजार 556 पुरुष मतदाता, 3 लाख 87 हजार 123 महिला मतदाता तथा 15 अन्य मतदाता है। जिले में कुल 1456 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रथम चरण में 632 एवं द्वितीय चरण में 824 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इनमें से 306 संवेदनशील मतदान केंद्र 18 अति संवेदनशील मतदान केंद्र एवं 60 मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 750 से अधिक है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी एवं चार मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 750 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों पर एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन के लिए जिस विकासखंड में निर्वाचन संपन्न होगा, जिले के भीतर उससे भिन्न विकासखंड के कर्मचारी रेंडमाइजेशन पद्धति से नियोजित किए जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रेंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया जाएगा।
पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से संपन्न होगा। पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा। समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग होगा जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला तथा पंच के लिए सफेद रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी भी 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा।
पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए ईवीएम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच/सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरणी परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के मतों का विकास खंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए एकीकृत नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप-4) की व्यवस्था की गई है।
जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर तथा पंच, सरपंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय एवं क्‍लस्‍टर मुख्यालय पर लिए जाएंगे। नाम निर्देशन प्राप्ति के लिए विकासखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर क्‍लस्‍टरों का निर्माण किया गया है। क्‍लस्‍टरों पर हेल्‍प डेस्‍क भी बनाये जायेंगे। जिसमें देवास में 10, टोंकखुर्द में 11, सोनकक्ष में 11, बागली में 12, कन्‍नौद में 08, खातेगांव में 11 क्‍लस्‍टरों का निर्माण किया गया है। नाम निर्देशन प्राप्ति के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा करनी होगी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य को 8 हजार, जनपद पंचायत सदस्य को 4 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य को 2 हजार, पंच को 800 जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा पंच पद के लिए निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र एवं अन्य पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन प्रस्तुति के समय अभ्यार्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है।
स्ट्रांग रूम, मतदान केंद्रों एवं मतदान स्थलों पर आवश्‍यक मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्‍पन्‍न कराये जाने के लिए सेक्‍टर/जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जिसमें देवास में 43, टोंकखुर्द में 20, सोनकच्छ में 20, बागली में 32, कन्नौद में 25 तथा खातेगांव में 23 इस प्रकार कुल 163 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। शिकायतों के निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आयोग के मुख्यालय पर एक कंट्रोल रूम स्थापित कया किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2551076 है। जिला स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के लिए तहसीलदार नजूल देवास सुश्री निधी वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा सहायक कर्मचारी नियुक्‍त किये गये है।
पुलिस अधीक्षक डॉ शिव दयाल सिंह ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया निर्वघ्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए सुरक्षा के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निष्‍पक्ष और शांति पूर्ण तरीके से कराया जायेगा। उन्होंने संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले बल के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होने बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की गई है किसी भी मतदाता को कोई भी भयभीत नही कर सकता है यदि कही ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।