मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार लेख है कि आपके द्वारा निरंतर सोशल मीडिया में व्यायपालिका, न्यायधीशगण, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के विरुद्ध अशोभनीय अपमानजनक अनर्गल टिप्पणी की जा रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुये आपकी सनद दिनांक 22.07.2023 को निलंबित की गयी थी। जिसके उपरांत आपके द्वारा दिनांक 24.07.2023 को एवं आज दिनांक 05.9.2023 को एक पत्र मय शपथ पत्र परिषद कार्यालय में प्रेषित कर क्षमा प्रार्थना की गयी है एवं साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में आपके द्वारा इस तरह का कृत्य नहीं किया जावेगा।
अतः मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 05.09.2023 को आदेश पारित कर आपकी सनद आज दिनांक 05.09.2023 से बहाल की गयी है एवं साथ ही आपको अंतिम चेतावनी भी दी जाती है कि आपके द्वारा इस तरह का कृत्य दोहराया जावेगा तो आपकी सनद स्थायी रूप से हमेशा के लिये निलंबित कर दी जावेगी।

