अशोक श्रीवास्तव को चेक बाउंस के आरोपों से न्यायालय ने किया दोषमुक्त

देवास न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय देवास (श्रीमान युवराज सिंह साहब) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी अशोक श्रीवास्तव को चेक बाउंस के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

परिवादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2016 में एक परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस मामले में परिवादी के सूचना पत्र का जवाब अधिवक्ता श्री विजय राठौर ने दिया था, लेकिन परिवादी द्वारा एक असत्य परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए स्वय के बयान और सबूत प्रस्तुत किए, परंतु श्री विजय राठौर की अकाट्य दलीलों के सामने बयान और सबूत न्यायालय में संतोषजनक साबित नहीं हुए, इस कारण से न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी अशोक श्रीवास्तव को दोषमुक्त किया है।

बचाव पक्ष की ओर से अभिभाषक श्री विजय राठौर ने प्रभावी पैरवी की, और आरोपी को न्याय दिलवाने में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।