देवास/बागली। बुधवार को फरियादिया ने अपनी मां और पिता के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह कक्षा दसवीं की छात्रा है। और ग्राम पोलाबाल स्थित अपनी मौसी के घर शादी में गई थी जहां आरोपी गणेश निवासी पोलाखाल से उसकी पहचान हुई। इसके बाद गणेश ने उससे मोबाइल नंबर के माध्यम से बातचीत शुरू की और शादी का दबाव बनाता रहा। शनिवार को जब फरियादिया घर पर अकेली थी आरोपी गणेश उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बेठाकर इंदौर ले गया। वहां उसने पीड़िता को एक कमरे में रखा और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए । बाद आरोपी ने पीड़ीता को इंदौर के तीन इमली चौराहे पर छोड़ दिया और यह कहकर चला गया कि वह उसे अपने साथ नहीं रखेगा। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता ने उसे घर लाने की व्यवस्था की। इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ बागली थाने पर रिपोर्ट करने आई। रिपोर्ट पर थाना बागली में अपराध क्रमांक 668/2024 धारा 137 (2), 87,64(2) (जे), 64(2) (एम), 127(2) भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आकाश भूरिया के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (बागली) श्रृष्टि भार्गव के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सतिय किये गये। तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गणेश पिता प्रभु सिंगाडे उम्र 19 साल निवासी पोलाखाल थाना उदयनगर जिला देवास को गुरुवार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। सराहनीय कार्यः उक्त सराहनीय कार्य में बागली थाना प्रभारी डॉक्टर मनीषा दांगी, उप निरीक्षक लोकेश कुशवाह, चिंतामण चौहान, चापड़ा चौकी प्रभारीउपेन्द्र नाहर, प्रधान आरक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार, प्रकाश मईडा, महेश, अरुण चौहान, आरक्षक दिलीप सोलंकी, भूपेश बर्मन एवं सायबर सेल
टीम प्र.आरक्षक शिवप्रताप सिंह व सचिन चौहान की सराहनीय भूमिका रही ।

