अवैध मदिरा संग्रहण एवं विक्रय के विरुद्ध आबकारी विभाग की सोनकच्छ के बावई में कार्यवाही

  • 01 प्रकरण धारा 34(2)के तहत दर्ज* *कलेक्टर देवास ऋतुराज सिंह के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के *मार्गदर्शन में देवास जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है जिसमें *दिनांक *12.07.2025 को आबकारी की टीम ने *वृत्त सोनकच्छ* के ग्राम बाबई में मुखबिर सूचना के आधार पर जितेन्द्र कीर के अधिपत्य से 349 पाव देशी मदिरा प्लेन मात्रा 62.82 बल्क लीटर बरामद हुई जो अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से संग्रह कर रखे होने से उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है,जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 26175 रुपये है ,
    आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम यादव आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार ,आबकारी आरक्षक अरविंद जिनवाल,निकिता परमार सैनिक किशोर सिसोदिया ,अनिल चोहान,अनिल अकोडिया सम्मिलित रहे, इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।