चर्चित डबल मर्डर के आरोपीयों को न्यायालय ने दी दोहरे अजीवन कारावास की सजा

 उज्जैन माननीय न्यायालय श्री विवेक कुमार चंदेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी 1. आरिफ शाह पिता मुक्कु शाह उर्फ मेहरबान शाह, उम्र- 22 वर्ष, 2. अल्फेज पिता लियाकत शाह उम्र 20 वर्ष, 3. विशाल पिता मिश्रीलाल माली उम्र 22 वर्ष निवासीगण-ग्राम पिपलोदाद्वारकाधीश, थाना नरवर, जिला उज्जैन म.प्र. धारा 302 भादवि में दोहरे आजीवन कारावास धारा 397 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 427 भादवि में 2 वर्ष एवं धारा 460 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 1,45,000/- (एक लाख पैतालीस हजार) अर्थदंड से दण्डित किया गया।

मिडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि दिनांक 27.01.2024 को फरियादी सुरेश पिता रामचन्द्र कुमावत उम्र 50 साल निवासी पिपलोदा द्वारिकाधीश थाना नरवर जिला उज्जैन ने रिपोर्ट किया कि मैं उक्त पते पर रहता हूँ मेरी बड़ी बहन मुन्रीबाई उम्र 65 वर्ष तथा जीजा रामनिवास पिता भूतीलाल उम्र 70 वर्ष निवासी पिपलोदा मेरे घर से थोड़ी दूर रहते है उनके जानवरों का दूध के निकालने के लिये सुबह रमेश ग्राम पिपलोदा और मैं दोनो आते हैं, जीजा की खेतीबाड़ी का काम मैं ही देखता हूँ कल शाम 07ः30 बजे जीजा को आखरी बार डेरी पर पोप सिंह के यहां बैठे देखा था आज सुबह 6 बजे मैं दूध निकालने पहुंचा तो रमेश ने बताया कि जीजा फोन नहीं उठा रहे हैं ताला भी नहीं खोला है फिर मैं दीवार पर चढ़ कर चद्दर पर से कंपाउंड में आया और घर पर जीजा को आवाज लगाई नहीं बोले तो मैने खिडकी के कांच से देखा तो जीजा रामनिवास बिस्तर के सहारे औधे टिके दिखे खून पीठ पर दिखा मैने दरवाजा खोला देखा तो सामने मेरी बहन मुन्नीबाई भी खून से लथपथ पड़ी थी दोनो की मृत्यु हो गई थी फिर मैंने गांव में खबर दी तो काफी लोग इकट्ठे हो गये किन्ही अज्ञात बदमाश द्वारा मेरी बहन और जीजा की हत्या कर दी है। कमरों में सामान बिखरा पड़ा दिख रहा है इससे लगता है कि मेरे जीजा के घर में लूटपाट कर जीजा और बहन के द्वारा विरोध करने पर हत्या कर दी है रिपोर्ट पर से देहाती नालसी लेखबद्ध कर अपराध धारा 397, 302, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मृतक रामनिवास व मुन्नीबाई के शव को मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिये शव का पोस्टमार्टम कराया गया, घटनास्थल से लोहे के चाकू, लोहे की छुरी, लोहे की पट्टी जप्त किये गये। विवेचना के दौरान आरोपीगण की तलाश हेतु थाने की टीम गठित कर आसपास मे लगे केमरो को चेक कराया गया। साक्षी द्वारा बताया गया कि उसके खेत पर काम करने वाले नौकर आरिफ पिता मक्क उर्फ मेहरबान शाह व विशाल पिता मिश्रीलाल माली निवासीगण पिपलोदा द्वारकाधीश का उक्त घटना के बाद हाव भार बदल गया है, आरिफ घर भी नहीं जा रहा है, गुमसुम उदास रहने लगा है, घर से खाना बुलाकर फार्म हाउस पर ही खाना खा रहा है. घटना के सुबह एक ही घण्टी पर मोबाईल उठा लिया है, जो शिवनारायण कुमावत के फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी केमरे चैक करते घटना रात में अलफेज पिता लियाकत शाह फार्म हाउस पर आता दिखा व आरिफ व अलफेज शाह दोनों दबते छिपते सायकल लेकर जाते दिखे, व बाद घटना वापस आते दिखे, एक टीम भेजकर उक्त सन्देहियों को पकड़वाकर पुछताछ करते पहले तो आनाकानी करने लगे जिनसे पृथक पृथक पुछताछ करते टुट गये व जुर्म करना स्वीकार किया व अपने साथी विशाल माली के साथ प्लानिंग बनाकर उक्त घटना करना बताया। आरोपियो आरिफ शाह अलफैज शाह, व विशाल माली निवासीगण पिपलोदा द्वारकाधीश की विधिवत गिरफतारी ली गई।
आरोपी आरिफ, अल्फेज एवं आरोपी विशाल पर माननीय न्यायालय द्वारा धारा 397, 302, 34, 460, 120बी, 201, 427 भादवि एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट का आरोप विरचित किया गया है। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी विधि विरूद्ध बालक के विरूद्ध बाल न्यायालय में प्रचलन में है।

 प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उप निदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा थाना नरवर के निरीक्षक मुकेश इजारदार को अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन हेतु मागदर्शन प्रदान किया। थाना प्रभारी बल्लू मण्डलोई ओर आरक्षक पंकज पटेल के द्वारा साक्षियों को समय-समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

   अभियोजन पैरवीकर्ता श्री नितेश कृष्णन, विशेष लोक अभियोजक के तर्काें से सहमत होकर आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।