‘‘ रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा‘‘

देवास थाना खातेगांव को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम बडी बरछा तरफ एक नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली जिसमें अवैध बालु रेती भरी हुई आ रही है। पुलिस बल रवाना होकर बडी बरछा रोड पहुंचे कि मुखबिर ने पुनः बताया कि उक्त ट्रेक्टर लंगर बीडी कम्पाउण्ड की तरफ जा रहा है। तत्काल रवाना होकर लंगर बीडी कम्पाउण्ड के पास पहुंचे कि मुखबिर के बताये हुलिये का नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से रोका एवं चेक किया तो ट्राली मेे खनिज बालु रेती भरी हुई मिली ट्रेक्टर के चालक से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम बिजेश पिता राधेश्याम नि0 ग्राम चिचली थाना नेमावर का होना बताया ट्रेक्टर का रजि0 नम्बर नही लिखा हैै चालक बिजेश से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे मेें पुछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा नर्मदा नदी के घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी बिजेश के कब्जे से बिना नम्बर का एक नीले रंग का न्यु हालेंड ट्रेक्टर ट्राली का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 411/2020 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी नाम बिजेश पिता राधेश्याम को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी बिजेश पिता राधेश्याम उम्र-23 नि0 ग्राम चिचली थाना नेमावर खातेगांव जिला देवास को जेल भेजा।