देवास मुखबिर सूचना पर ग्राम डिंगरोदा वृत टोंक खुर्द में रिहायशी मकान से 60 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा बरामद*
एक आरोपी को किया मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार
जप्त मदिरा की कीमत लगभग 12000 रु
आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 11.112021 को कलेक्टर महोदय श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे के मार्गदर्शन मे वृत्त टोंक खुर्द के वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम डिंगरोदा में आरोपी गोवर्धन लाल नरवरिया तहसील टोंक खुर्द जिला देवास के रिहायशी मकान से 04 प्लास्टिक की केनो में 60 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद की गई,जो आरोपी द्वारा अवैध रूप से संग्रह कर रखी हुई थी, जो मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क एवं 34,(2) का उलंघन होने से आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिपत्य से जप्त मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 12000 रुपए है। आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
आज की कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार , आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल,दीपक तटवाड़े,सैनिक केदार चौधरी एवं संजय शर्मा आदि सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

