वर्तमान में गुजरात राज्य में जहरीली शराब के सेवन से हुई जनहानी के मद्देनजर एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश, ग्वालियर के आदेश क्रमांक 883/22 के परिपालन में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 04.08.2022 को जिला कलेक्टर महोदय जिला देवास चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती वंदना पांडेय के मार्गदर्शन में गठित आबकारी दल दबीश प्रभारी सु श्री राजकुमारी मंडलोई के नेतृत्व में संयुक्त दल द्वारा मदिरा का अवैध रुप से निर्माण , संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें _
वृत्त खातेगांव
खातेगांव मे हरिजन मोहल्ला एवं नेमावर मे सीकलीगर डेरे मे कार्यवाही कि गई । कार्यवाही मे कुल 120 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त एवं 7800 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त कर विधिवत नष्ट किया गया ।जप्त समस्त सामग्री की कीमत 414000 रु है । कार्यवाही में कुल 07 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये।आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक उमेश स्वर्णकार,निधि शर्मा, डी पी सिंह, एवं आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया , दीपक धूरिया,राजाराम रैकवार ,आबकारी आरक्षक अशोकसेन,राजेश जोशी,शंकरलाल परते, नितिन सोनी,भगत,अरविंद जिनवाल,दीपक टटवाडे,संगीता यादव,सनत ओझा एवं नगर सैनिक सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

