जिला देवास में अब तक 63 वाहन स्वामियों योजना का लाभ लिया एवं शासन को 32 लाख 15 हजार 158 रूपये की राशि टेक्स के रूप में हुई प्राप्त
देवास 10 जनवरी 2023/ जिला परिवहन अधिकारी सुश्री जया वसावा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना द्वारा बकाया मोटरयान कर तथा शास्ती की राशि भुगतान में 31 मार्च 2023 तक एक मुश्त जमा कराये जाने पर उनके बकाया मोटरयान कर की शास्ती पर पूर्णतः छूट तथा उनके बकाया मोटरयान कर की राशि पर छूट प्रदान की जा रही है।
जिला परिवहन अधिकारी सुश्री जया वसावा ने बताया कि शासन की योजना में जिला देवास में अब तक कुल 63 वाहन स्वामियों द्वारा अपने स्वामित्व की वाहन पर बकाया मोटरयान कर की राशि पर लाभ लिया गया एवं उनके द्वारा 32 लाख 15 हजार 158 रूपये की राशि टेक्स के रूप में शासन को प्राप्त हुई है। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन एवं ट्रक ऑपरेटर्स को भी सूचित कर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।
कार्यालय में पंजीकृत ऐसे यात्री एवं भारवाही वाहनों के वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि जिनकी वाहनों पर मोटरयान कर एवं शास्ती की राशि बकाया है। वह योजना का लाभ अधिक से अधिक संख्या में लें सकते हैं।

