देवास 30 वर्षो से लंबित पुराने प्रकरण में बचाव पक्ष की और से अधिवक्ता शुक्ला की प्रभावी पैरवी से आरोपी रमेश ठाकुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 420,419 में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्त किया गया फरियादी प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवास द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सीटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 247/1996पर दिनांक 07.03.1996 पर दर्ज की गई है आरोपी के विरुद्ध संदर्भित धारा में अपराध पंजीबद्व किया गया था प्रकरण प्रस्तुत किया गया। विचारणीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन की और से 08 गवाहों को और प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 13 तक दस्तावेज प्रस्तुत किया,किन्तु आरोपित आरोपों से आरोपी रमेश ठाकुर को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट पांडेय साहब न्यायाधीश महोदय देवास के द्वारा आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया बचाव पक्ष की और प्रभावी पैरवी अभिभाषक श्वेतांक राज शुक्ला, अभिभाषक जय राय ,अभिभाषक उषा बिसेन ने की तथा उनके विशेष सहयोगी हंसा परिहार एवम अतिरिक्त सहयोगी
वैष्णवी बघेलने उक्त जानकारी प्रदान है।

