
-: प्रेस नोट ::थाना सिविल लाईन देवास के सनसनीखेज एवं चिन्हित हत्याकाण्ड में माननीय न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गयादिनांक 01.06.2021 को थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत करोली नगर में प्रार्थिया ज्योति दुबे के घर के सामने समीर राय पिता रंजन राय उम्र 38 साल निवासी सुतार बाखल देवास हाल करोली नगर देवास को एक्टिवा स्कूटी पर सवार होकर चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा देशी पिस्टल (गन) से सीने में गोली मार कर हत्या की गई थी। अज्ञात आरोपियों द्वारा किये गये इस अंधे हत्याकाण्ड से क्षेत्र में दहशत का माहोल निर्मित होकर सनसनी फैल गई थी। जिस पर थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 282/2021 धारा 302,34, 120बी भादवि व 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर उक्त प्रकरण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शिवदयाल सिंह, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महोदय श्री मनजीत सिंह चावला श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विवेक सिंह चौहान एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय (मुख्यालय) श्री किरण कुमार शर्मा के निर्देशन में थाना प्रभारी याना सिविल लाईन संजय सिंह द्वारा विवेचना की गई थी। प्रकरण को सनसनीखेज एवं चिन्हित श्रेणी में रखा गया था। उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी थाना सिविल लाईन निरीक्षक संजय सिंह द्वारा टीम गठित कर प्रकरण के आरोपीगण 1. रोहित शर्मा उर्फ बच्चा पिता संतोष शर्मा जाति सुतार उम्र 21 साल निवासी ग्राम मिसरोद याना डोलरिया ● जिला होशंगाबाद हाल किराये से पानी की टंकी के पीछे बद्रीधाम नगर देवास 2. गोविंद चौधरी पिता किशोर चौधरी जाति गारी उम्र 20 साल निवासी 84/4 शान्तिपुर देवास, 3. विवेक सिंह उर्फ बबल सोलंकी पिता धुल सिंह सॉलकी जाति राजपुत उम्र 28 साल निवासी ग्राम बजेपुर थाना | विजयांगज मन्डी हाल किराये से हकीम हुसेन का मकान नं. 38 राम नगर एक्सटेंशन देवास, 4. विजय मालवीय उर्फ गंजु पिता लक्षमण मालवीय जाति बलाई उम्र 20 साल निवासी रूपापुरा याना काली सिंघ जिला शाजापुर हालकबीट नगर थाना कोतवाली देवास एवं 5 कपिल चौधरी पिता प्रभुलाल चौधरी उम्र 25 साल निवासी 11/3, शांतिपुरा थाना कोतवाली देवास को गिरफ्तार कर उक्त प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमे आज दिनांक 26.05.2022 को माननीय न्यायालय श्री विष्णुकुमार सोनी, न्यायालय देवास द्वारा उक्त सभी आरोपीगणो को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।उक्त अंधे हत्याकाण्ड के खुलाशे में थाना प्रभारी थाना सिविल लाईन निरीक्षक श्री संजय सिंह, उनि गौरव नगावत, उनि उपेन्द्र नाहर, उनि गणेशलाल जटिया, सउनि प्रकाश चन्द्र राजोरिया, सउनि राकेश बाबु शर्मा, सउनि (कार्य) ठाकुर लाल, प्र. आर. 804 धर्मवीर, प्र.आर. 13 संतोष रावत, आर. 349 नवीन देवलिया, आर. 352 रवि पटेल, आर.695 पंकज अजनोदिया, आर.814 लोकेश मुकाती, सायबर से प्र.आर. सचिन चौहान, आर.770 शिवप्रताप सिंह, आर.चा. 839 रोहित चावड़ा, सैनिक – 218 निलेश चौधरी की सराहनीय भूमिका रही हैं। उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवास द्वारा नगद ईनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

